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अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी छूट; इस राज्य का बड़ा ऐलान

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द फॉलोअप नेशलन डेस्क 
अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा और आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार ने आज ये घोषणा की है। राज्य के सीएम नायब सैनी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकारी भर्तियों से लेकर प्राइवेट उद्योगों तक उनके हितों का ख्याल अब हरियाणा सरकार बख़ूबी रखेगी। प्रदेश सरकार में भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड,फॉरेस्ट गार्ड,जेल वार्डन और SPO के पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। 

नायब सैनी ने प्रेस को बताया कि ग्रुप B और ग्रुप C की भर्तियों में सरकारी पदों के लिए निर्धारित आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच को ये छूट 5 वर्ष की होगी। ग्रुप C में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप B में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। अगर किसी औद्योगिक इकाई में अग्निवीर को ₹30 हज़ार प्रति महीना से ज्यादा वेतन दिया जाता है तो उस औद्योगिक ईकाई को ₹60 हजार की वार्षिक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।

सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों के कल्याण में सबसे आगे बढ़कर काम कर रही है। प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुरूप किसान और जवान का हम प्राथमिकता के आधार पर ख्याल रख रहे हैं। अब अग्निवीर द्वारा कोई भी लघु उद्योग स्थापित करने पर 5 लाख तक के लोन की ब्याज रहित सहायता प्रदान की जाएगी। अग्निविरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। सरकारी विभागों/ बोर्डों/निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी।

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